बिहार में बनने वाले अब सभी आवासीय प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित फोटो अनिवार्य कर दिया गया है। अंचल कार्यालयों से जारी होने वाले सभी आवासीय प्रमाण पत्र में आवेदक की तस्वीर अनिवार्य रूप से रहेगी। इससे एक बड़ा लाभ होगा कि आधार पंजीकरण व पता सत्यापन में आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी डीएम व विभागों को निर्देश जारी किया है। आरटीपीएस काउंटर पर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते समय ही आवेदक को अपना हस्ताक्षर किया हुआ फोटो आवेदन के ऊपर दाहिनी तरफ लगाना होगा। इसी फोटो को स्कैन कर अंचल कार्यालय फोटोयुक्त आवासीय प्रमाण पत्र जारी करेगा। संयुक्त सचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आधार पंजीकरण व पता सत्यापन के लिए आवासीय प्रमाण पत्र को भी मान्यता दे दी है।

बिहार में चूंकि आवासीय प्रमाण पत्र में फोटो नहीं होता, इसलिए उनके सत्यापन में भारी कठिनाई होती है। फोटोयुक्त आवासीय बनने के बाद यह परेशानी दूर हो जाएगी। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा है कि पहले फोटोयुक्त आवासीय की व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ही लागू थी, अब यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है।

Input: Live Hindustan

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