कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केन्द्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश बिहार में हू-ब-हू लागू होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया। अधिकारियों को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 23 मार्च को दिशा-निर्देश जारी किया गया था। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी होगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश बिहार में यथावत लागू होंगे। गृह विभाग ने विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोरोना का संक्रमण न फैले इसको लेकर जारी गाइडलाइन की मियाद 31 मार्च को समाप्त हो रही थी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें संक्रमण की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने, संक्रमित के पाए जाने की सूरत में उसे आईसोलेट करने और संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर जांच करने को कहा गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़ दूसरी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा भी राज्यों को एहतियातन कदम उठाने को कहा गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें संक्रमण की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने, संक्रमित के पाए जाने की सूरत में उसे आईसोलेट करने और संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर जांच करने को कहा गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़ दूसरी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा भी राज्यों को एहतियातन कदम उठाने को कहा गया है।

Input: Live Hindustan

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