बिहार के सभी सरकारी बैठकों में अब आयोजक बोतल बंद पानी नहीं रख पाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी सरकारी आयोजकों को यह निर्देश दिया है कि राज्य में होने वाले किसी भी सरकारी बैठक में बोतल बंद पानी नहीं रखा जाएगा। मुख्य सचिव का यह निर्देश राज्य में पाॅलीथिन बैग की बिक्री पर बैन के बाद बोतल बंद पानी को हत्तोसाहित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि सरकारी बैठकों में बोतल बंद पानी की जगह पानी पीने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में बैग के निर्माण,भंडारण और खरीद बिक्री पर रोक लगी हुई है । बिहार में पहले चरण में केवल नगर निकायों में पाॅलीथिन बैग के निर्माण ,भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई गई है। जल्द ही सरकार गांवों में भी पाॅलीथिन की बिक्री,निर्माण और भंडारण पर रोक लगाएगी।
आपको बता दें कि पिछले साल 23 दिसंबर को प्लास्टिक बैन करने का निर्णय पटना नगर निगम के बैठक में लिया गया था। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि जो लोग प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनपर पहली बार 1500 रूपए,दूसरी बार पकड़े जाने पर 2500 रूपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 3500 जुर्माना लगाए जाएंगे। वहीं प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन कर उसे बेचने पर पहली बार में 2000 रूपए ,दूसरी बार पकड़े जाने पर 3000 रूपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रूपए जु्र्माना वसूल किया जाएगा।
Input : Live Bihar