सूबे में पूर्ण लॉकडाउन को अब 25 मई तक बढ़ाने की सीएम नीतीश कुमार की घोषणा के बाद इसके लिए गृह विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। इसके आलोक में सभी जिलों में स्थानीय तौर पर इसको जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से भी गुरुवार की देर शाम लॉकडाउन 2.0 के लिए गाइडलाइंस कर दिए गए हैं। इसके अनुसार अब शहर व ग्रामीण क्षेत्राें के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है।
COVID19 | Lockdown imposed in Bihar extended till 25th May, says CM Nitish Kumar pic.twitter.com/1r7wlygsLA
— ANI (@ANI) May 13, 2021
15 मई तक के लिए लागू लॉकडाउन में जरूरत के सामग्री के लिए सुबह सात से 11 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी गई थी। 16 से 25 मई तक के लिए लागू होने जा रहे लॉकडाउन में इस व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया गया है। अब शहरों में जहां सुबह छह से 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, वहीं ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए इसे सुबह आठ से 12 बजे दोपहर तक के लिए कर दिया गया है।
सब्जी, फल, मांस, मछली, दूध, अंडा, खाद्य सामग्री व पीडीएस की दुकानों के लिए लॉकडाउन 2.0 में पूरी तरह से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। सबसे पहले तो इसे शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग किया गया है। इसके अनुसार ये सभी दुकानें शहर में सुबह छह से 10 बजे तक ही खुलेंगीं। तात्पर्य यह कि शहर के लोगों को अब अपेक्षाकृत अधिक जल्दी जग कर जरूरी सामान अपने पास की दुकान से लाकर रख लेना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह समय सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर अब जिलाधिकारी तय करेंगे कि एक स्थान पर एक ही दुकान खुले, जिससे भीड़ जमा न हो। संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। गृह विभाग के इस आदेश के आलोक में डीएम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित प्रखंड से इसकी सूची मांगी गई है। इसके बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा। मई 16 से 25 तक के लॉकडाउन के लिए निर्माण सामग्री व हार्डवेयर की दुकानों को भी थोड़ी राहत दी गई है। इसे सप्ताह के दो दिन यानी सोमवार व गुरुवार को सुबह छह से 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
Input: Dainik Jagran