बालिकागृह काे संचालित करने वाली ब्रजेश ठाकुर की NGO सेवा संकल्प एवं विकास समिति समेत जिले की 10 स्वयंसेवी संगठनाें का केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निबंधन रद्द कर दिया है। विदेशी याेगदान विनियमन अधिनियम 2010 के सेक्शन 14 के तहत गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। जिन संगठनाें ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में रिटर्न दाखिल नहीं की थी उस पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय से जारी सूची व अधिसूचना सभी थानेदाराें काे आवशयक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। गृह मंत्रालय के फाॅरेन डिविजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एसआर बिरुआ द्वारा जारी सूची में पटना के एदाराए-ए शरिया समेत विभिन्न जिले के 122 स्वयंसेवी संगठनाें का नाम शामिल है।
इस सूची में ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति के अलावा साहू राेड की महिला बाल उत्थान केंद्र का निबंधन रद्द किया गया है। इन दाेनाें संगठनाें से जुड़े अधिकारी एवं सदस्याें की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आ गया है। थानाें में भेजी गई सूची के अनुसार कन्हाैली विशुनदत्त की संस्था डायरेक्ट वे, दाता कंबल शाह मजार राेड की संस्था एएसएएच केंद्र, स्पीकर राेड नयाटाेला की अम्बेदकर विकास सेवा संस्थान, चतुर्भुज ठाकुर मार्ग की ईलाेबल डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन, साहेबगंज की ग्रामीण जन कल्याण परिषद, प्रभात नगर भगवानपुर की गणपति लाेकसेवा संस्थान, सुनीता मानव कल्याण केंद्र और डकरामा की वेव फाउंडेशन का निबंधन रद्द किया गया है।
Input : Dainik Bhaskar