बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित बालिका गृह कांड पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण का आरोप है। दिल्ली के साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत को मामले में फैसला सुनाना है। इस मामले में सीबीआई 21 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कांड में अबतक किंगपिन बताया गया ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपित जेल में बंद हैं।
सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इन आरोपितों पर बलात्कार व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो ) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में लगाए गए इल्जाम के साबित होने की स्थिति में आरोपितों को कम से कम दस साल कैद व अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। पूर्व में 14 नंवबर व 12 दिसंबर 2019 को फैसले की तारीख मुकर्रर थी। अधिवक्ताओं की हड़ताल व विशेष कारणों की वजह से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ी थी।
सीबीआई जांच में पाया गया था कि बालिका गृह में पीड़िताओं के साथ ना केवल बालिका गृह में कर्मचारी गलत काम कर रहे थे, बल्कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल रहे। बच्चियों का यौन शोषण हुआ। हालांकि, आरोपितों ने अदालत में सुनवाई के दौरान अपने आप को बेकसूर बताया था। साथ ही उन्होंने अदालत में मुकदमे का सामना करने की मंशा जाहिर की थी। उसके बाद यह सुनवाई शुरू हुई थी।
ब्रजेश ठाकुर है मुख्य आरोपी
इस मामले में बालिका गृह का संचालक ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपी है। सीबीआई के मुताबिक, इस बालिका गृह में 34 लड़कियां 7 से 17 साल की उम्र के बीच की थी जिनके साथ महीनों से यौन शोषण हो रहा था। इस मामले में अन्य आरोपितों के साथ तत्कालीन जिला बाल संरक्षण अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था। ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।
Input : Live Hindustan