मुजफ्फरपुर : जिले में अनलॉक-3 के तहत अब सप्ताह के सातों दिन दुकानें खुलेंगी। पूर्व के आदेश के तहत सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलती थीं। अब सोमवार से रविवार तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक वस्तुओं व सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अनलॉक-3 में बस समेत अन्य वाहनों का भी परिचालन होगा। लेकिन, सभी जगहों पर संक्रमण से बचाव को लेकर निर्धारित मापदंडों का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा।

डीएम ने डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्गत राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जैसे मास्क का इस्तेमाल, शारीरिक दूरी, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। रात 10 से सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्यरू लागू रहेगा।
- जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश संक्रमण से बचाव को निर्धारित मापदंडों का करना होगा पालन
- कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक वस्तुओं व सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
’ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी।
’ सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
’ सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन, पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि 31 तक बंद रहेंगे।
’ योग संस्थान व जिम का संचालन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रलय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।
Input : Dainik Jagran






