कोरोना संकट के दौर में भी गरीब-गुरबों का राशन -किरासन हजम करने की तरकीबें चल रही है। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सख्ती दिखाई है। डीएम ने 3 अप्रैल की देर रात तक खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा के बाद कहा, गरीब-गुरबों का राशन-किरासन हड़कोरोना संकट के दौर में भी गरीब-गुरबों का राशन -किरासन हजम करने की तरकीबें चल रही है। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सख्ती दिखाई है। डीएम ने 3 अप्रैल की देर रात तक खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा के बाद कहा, गरीब-गुरबों का राशन-किरासन हड़पने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।पने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 22 एफआईआर किये गये हैं और कुल 35 राशन दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्णय लिया गया है । सरैया और पारू के मार्केटिंग अफसरों के निलंबन की प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है।

जिले में राशन -किरासन डीलरों के संबंध में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर डीएम ने 39 टीमों के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में राशन किरासन डीलर के दुकानों की जांच करवाई ।प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी भी जांच में शामिल थे ।विभिन्न जांच दलों द्वारा अभी तक जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उस आलोक में सख्त निर्णय लेते हुए 35 राशन दुकानदारों की अनुज्ञप्तियां रद्द करने का निर्णय लिया गया है!

डीएम ने बताया कि पारू और सरैया के मार्केटिंग अफसरों को लेकर मिल रही शिकायतों के आलोक में जांचोपरांत उनके निलंबन का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा जाएगा ।बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार ने जानकारी दी कि बोचहां में 2 ,गायघाट में 01, मीनापुर में 7, और कटरा में 02 कुल 12 प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वहीं पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार दास ने बताया कि साहिबगंज में 02 सरैया में 06 और पारु में 02 डीलरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिले में अब तक 22 एफआईआर किये गए है और कुल 35 राशन दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

डीएम ने कहा कि गरीब-गुरबो के अनाज वितरण में हेरा फेरी या उनकी हकमारी करनेवालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण और जांच की प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। जो भी पदाधिकारी या राशन दुकानदार /दोषी पाये जाएंगे उन पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि सरकार के निर्णय के आलोक में पूर्व में प्रति राशन कार्ड में उल्लेखित प्रति सदस्य को 3 केजी चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था, वह उसी दर प्रति सदस्य आज भी दिया जाएगा साथ ही सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में 5 केजी अतिरिक्त चावल राशन कार्ड में उल्लेखित प्रति सदस्य निशुल्क दिया जाएगा। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश कुमार दोनों अनुमंडल पदाधिकारी ,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित थे।

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