मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एससी ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सर नेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और प्रशांत मिश्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजह बताने को कहा था। एससी ने कहा कि अगर राहुल को 1 साल 11 महीने की सजा होती तो उन्हें बतौर संसद अयोग्य नहीं ठहराया जाता।