कटिहार. कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) के घर के बाहर 7 दिन से बैठी कटिहार पुलिस ने बीते 24 जून को अमृतसर (Amritsar) स्थित उनके बंगले में नोटिस भी चिपका दिया है. पुलिस की एक टीम भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनसे मिलना चाहती है और उनसे बेल बॉंड पर सिग्नेचर करवाना चाहती है, लेकिन गत 18 जून से ही बिहार पुलिस के सामने आने से सिद्धू कतरा रहे हैं. कटिहार पुलिस ने इस संदर्भ में बताया कि अगर सिद्धू 26 जून तक सामने नहीं आए और जमानत बॉंड पर हस्ताक्षर नहीं किया तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन दे सकती है.

ये है वो FIR जिसके 'डर' से छिपते फिर रहे हैं सिद्धू! जानें आगे क्या एक्शन ले सकती है बिहार पुलिस

कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार (Katihar SP Vikas Kumar) के अनुसार इसी कांड के जांच के लिए जांच अधिकारी जनार्दन राम और जावेद आलम को अमृतसर भेजा गया है, लेकिन सिद्धू ने समन रिसीव नहीं किया है. हालांकि बुधवार को पुलिस ने उनके आवास पर नोटिस भी चिपका दिया है. बहरहाल न्यूज 18 ने उस एफआईआर की कॉपी उपलब्ध की है जिसके कारण सिद्धू भागे-भागे फिर रहे हैं. आइये हम भी जानते हैं कि आखिर सिद्धू के खिलाफ कब और किन्होंने केस दर्ज करवाया और क्या कार्रवाई हो सकती है.

 

सेवा में, थाना प्रभारी महोदय, बारसोई थाना कटिहार

विषय- दिनांक 15 2019 को उत्क्रमित उच्च विद्यालय घटा बारसोई के मैदान में आयोजित माननीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभा में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में

प्रसंग- AEO कटिहार (मोबाइल नंबर -70707 00834) द्वारा दिए गए आदर्श आचार संहिता के अध्ययन संबंधी सूचना एवं VST बारसोई द्वारा उपलब्ध कराए गए भाषण की रिकॉर्डिंग के आलोक में.

महाशय, उपयुक्त प्रासंगिक विषय सूची विषयक सूचित करना है कि दिनांक 15/04/19 को उत्क्रमित उच्च विद्यालय धट्टा, बारसोई के मैदान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सभा के दौरान श्री नवजोत सिंह सिद्धू, माननीय मंत्री पंजाब सरकार, द्वारा दिए गए भाषण की रिकॉर्डिंग VST बारसोई द्वारा की गई है. VST द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्डिंग के अवलोकन के उपरांत AEO कटिहार द्वारा मोबाइल पर यह सूचना दी गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू माननीय मंत्री पंजाब सरकार द्वारा अपने भाषण के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है.

VST बारसोई द्वारा उपलब्ध रिकॉर्डिंग के सीडी देखने से स्पष्ट है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए धर्म के आधार पर वोट मांगा गया है. (रिकॉर्डिंग की सीडी संलग्न) अतः अनुरोध है कि इस संबंध में नियमानुसार सुसंगत धाराओं के तहत आयोजक एवं श्री नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए. (विश्वासभाजन राजीव रंजन) (FST)

बता दें कि 15 अप्रैल 2019 को लोक सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में बारसोई थाना के उत्क्रमित उच्च विद्यालय धट्टा में जनसभा को संबोधित किया था.  इसी दौरान धार्मिक भावना से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चुनावी जन सभा को संबोधित करने के खिलाफ सभा स्थल की निगरानी वाले मजिस्ट्रेट वीएसटी (VST) द्वारा उपलब्ध करवाए गए वीडियो के आधार पर बारसोई थाना में 16/4/19 को मामला दर्ज करवाया था.

बारसोई ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता जो इस सभा में मजिस्ट्रेट के जिम्मेदारी में थे, उन्हीं के आवेदन पर बारसोई थाना में कांड संख्या 93/19 धारा 123 (।।।) और 125 R.P.ACT के तहत मामला दर्ज किया गया था. 16 अप्रैल, 2019 को दर्ज एफआईआर के आलोक में  18 जून को ही बारसोई के दो पुलिस अधिकारी जनार्दन राम और जावेद आलम अमृतसर में सिद्धू को नोटिस देने के लिए उनके घर तक पहुंचे हुए हैं. 26 जून को कटिहार पुलिस के ये दो अधिकारी अमृतसर से कटिहार लौट कर अपने एसपी को सिद्धू के द्वारा नोटिस नहीं लेने या लेने, से जुड़ी विस्तृत जानकारी देंगे. इसके बाद कटिहार पुलिस आगे की बिंदुओं पर विचार करेगी.

Input : News18

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