नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) को 3 मई तक बढ़ा दिया है. बुधवार को गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से इस लॉकडाउन पार्ट 2 (Lockdown part 2) के संबंध में नए दिशा निर्देश (Lockdown Guidelines) जारी किए हैं. इसके तहत देश में कुछ कार्यों के लिए 20 अप्रैल से सशर्त छूट दिए जाने की बात कही गई है. सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए इन दिशानिर्देशों को तय करने के लिए कई स्तर पर डॉक्टरों, सशक्त समूहों, मंत्रालयों और विशेषज्ञों समेत अन्य लोगों की राय ली. इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये दिशानिर्देश जारी किए है.
इस तरह तय की गाइडलाइंस
1. सरकार ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी जंग लड़ने के लिए 11 सशक्त समूहों का गठन किया था. ये कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं. इन समूहों ने कई बैठकों के माध्यम से स्वास्थ्य विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, प्रभावितों, विभिन्न व्यवसायों के संगठनों, कृषकों समेत कई लोगों से इस पर विचार साझा किए.
2. विभिन्न स्तर पर बैठकों और हितधारक से विचार साझा करने के बाद सशक्त समूहों ने अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत कीं.
3. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपने-अपने हितधारकों के साथ इस संबंध में परामर्श किया है और सिफारिशें सरकार को सौंपीं.
4. भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, डीजीपी और प्रदेश के अन्य प्रशासनिक विभागों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की. इस दौरान सरकार ने इन सभी के विचारों और सुझावों पर गौर किया.
5. सरकार ने दिशानिर्देश तय करने के लिए आबादी के बड़े हिस्से से मिले फीडबैक को भी ध्यान में रखा.
6. गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों को तैयार करते समय सशक्त समूहों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों से मिले विभिन्न सुझावों पर विचार किया. दिशानिर्देश तैयार करते समय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के मुद्दों को सावधानीपूर्वक संतुलित रखने पर भी ध्यान दिया गया.
7. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, अन्य सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव द्वारा बैठक में दिशानिर्देशों के मसौदे पर विचार किया गया है.
8. स्मार्ट लॉकडाउन मॉडल तैयार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है.
ये हैं प्रमुख घोषणाएं
1. नए दिशानिर्देशों के तहत इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर तीन मई तक रोक लगाई गई है. हालांकि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों में 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने पर ही काम करने की अनुमति दी जाएगी.
2. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है.
3. इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी.
4. सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे.
5. नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.
6. राजमार्गों पर चलने वाले ‘ढाबे’, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे.
7. कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ 20 अप्रैल से खुले रहेंगे.