बेंगलुरु. कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन (Lockdown 4.0) के चौथे फेज का ऐलान किया है. इसके तहत केंद्र ने राज्यों को जोन चुनने से लेकर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने को लेकर आजादी दी गई है. ऐसे में कर्नाटक, असम, पंजाब और तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लिए गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके तहत कुछ रियायतें दी गई है और कुछ पाबंदियों को बरकरार रखा गया है. आइए जानते हैं किस राज्य में मिलेगी कौन सी छूट और क्या होंगी पाबंदियां:-
कर्नाटक में हर रविवार कंप्लीट लॉकडाउन
कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. बीएस येडियुरप्पा सरकार ने कहा कि हर रविवार को राज्य में पूर्ण बंदी रहेगी. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों के कर्नाटक में एंट्री पर रोक लगा दी है.
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, राज्य की बीएस येडियुरप्पा सरकार ने 18 मई से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की परमिशन दे दी है. इसके साथ ही राज्य में सभी ट्रेनें भी शुरू हो जाएंगी.
कर्नाटक सरकार ने राजकीय परिवहन की बसों, प्राइवेट बसों, ऑटो, रिक्शा को चलाने की भी अनुमति दे दी है. लेकिन, सवारियों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग का खास खयाल रखना होगा. हुबली और बेंगलुरु में नाई की दुकान, सैलून और स्पा भी आज से खोले गए हैं, यहां भी दो गज की दूरी का खास खयाल रखना होगा.
कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं
राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन होगा. यहां सिर्फ जरूरी चीजों की होम डिलीवरी ही हो सकेगी. वहीं, होम क्वारंटाइन वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जाएगी.
पंजाब में आज से खुली दुकानें और सैलून
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने राज्य में कर्फ्यू और लॉकडाउन की अवधि में और ढील देने का फैसला किया है. इसके तहत 18 मई से राज्य के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी. सरकार ने इसके साथ ही तीनों जोन में ऑटो और रिक्शा चलाने की भी अनुमति दे दी है, लेकिन सवारियों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग का खास खयाल रखना होगा.
पंजाब में सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा इंडस्ट्री, दफ्तर, कन्स्ट्रक्शन, बस, बाजार, ऑटो, दुपहिया, नाई, चौपहिया बिना परमिट वाहन को 18 मई से 31 मई के बीच सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने का फैसला लिया है.
तमिलनाडु में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं
कोरेाना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडु की पलानी स्वामी सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया. इसके तहत कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में और सख्ती होगी. हालांकि, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार छूट दी गई है.
असम में क्या है छूट?
असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल सरकार ने भी राज्य में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत छूट दी है, लेकिन पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेंगी. अगर असम में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो यहां कुल 87 केस हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है. अभी तक 39 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं.
Input : News18