वैशाली संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी द्वारा अपने नामांकन फॉर्म मे लालगंज थाना में दर्ज मामले का जिक्र ही नहीं किया गया था। जिसको लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी और नेताओं द्वारा जमकर विरोध किया गया और साक्ष्य छुपाने के आरोप में उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग कीया था।
जिसको लेकर वैशाली लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी तथा वैशाली लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच जमकर विवाद हुआ था। समाहरणालय परिसर में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आख़िरकार रद्द नहीं की गई एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी का नामांकन जिसको लेकर रघुवंश सिंह ने कहा था कि सत्ता संरक्षित होने के कारण दुरुपयोग करते हुए बचाया गया है और घर से फैसला फाइनल था इसलिए रद्द नहीं किया गया है। इसका फैसला जनता करेगी हम जनता के अदालत में जाएंगे वहीं दूसरी ओर राजद द्वारा चुनाव आयोग को व्यक्त पत्र दिया गया था जिस पत्र में मांग था कि वैशाली से इंडिया प्रत्याशी मीना देवी का नामांकन रद्द किया जाए। जिसके बाद कल चुनाव आयोग के तरफ से भी यह बयान आया कि कोई ऐसी बड़ी चूक नहीं है कागजात में जिसके कारण रद्द की जा सकती है मुकदमा का मामला है वह माननीय न्यायालय और पुलिस करेगी कहीं से कोई त्रुटि नहीं देखी थी जिसके कारण रद्द नहीं किया गया।
शुक्रवार को वैशाली लोकसभा प्रत्याशी वीणा देवी के द्वारा वैशाली जिले के लालगंज थाना में दर्ज कांड मे हाजीपुर स्थित कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। कोर्ट द्वारा NDA प्रत्याशी वीणा देवी के वकील की दलीलों को सुनने के बाद दस हजार के मुचलके को पर दी है जमानत। इस दौरान वीणा देवी खुद रही न्यायालय में उपस्थित।