पटना. राजधानी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तय नियमों का अनुपालन नहीं करने पर शुक्रवार यानि चार सितंबर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक वाहनों में बिना मास्क मिले तो जुर्माना भी देना होगा. इसको लेकर 4 सितंबर से अगले 10 दिनों तक मास्क के उपयोग की जांच करने के लिए सघन अभियान भी चलाया जाएगा. खास तौर से ऑटो, बस स्टैंड एवं बाजार में दंडाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी. जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह निर्देश अपर जिला दंडाधिकारी व सभी एसडीओ के साथ प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को जारी किया है.

इससे पहले इस बाबत पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए लाउडस्पीकर एवं अन्य माध्यमों से प्रचार अभियान चलाया जाएगा. इसके बाद 4 सितंबर से लगातार विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा. नियमों का उल्लंघन किये जाने पर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों को जब्त किया जाएगा.
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक वाहनों में बिना फेस मास्क लगाए पाए गए तो जुर्माना भी लगेगा. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. सभी लोगों को मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है.

प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए 3 सितंबर तक लाउडस्पीकर एवं अन्य माध्यमों से प्रचार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद 4 सितंबर से अगले 10 दिनों तक लगातार विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जिन बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारखानों आदि में व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई करें. साथ ही सार्वजनिक वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों के द्वारा मास्क लगाना सुनिश्चित करें. इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें.

सभी सार्वजनिक वाहनों में चालक एवं यात्रियों द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए ऑटो चालक संघ, परिवहन से जुड़े व्यापारिक संघों से समन्वय करने का निर्देश दिया गया है. वहीं दुकानों आदि में मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यवसायी संघों से सहयोग प्राप्त करने को कहा गया है.
जानें क्या है धारा 144
धारा 144 लागू होने पर जिले में चार या उससे ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित होने पर रोक रहेगी. अगर कोई शख्स इसका उल्लंघन करता है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है. अमूमन धारा-144 भीड़ को रोकने के लिए लगाया जाता है. कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा.
Source : News18





