पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर-छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जल्द पूरा करने का आदेश निर्माण कंपनी को दिया है। साथ ही जिला प्रशासन को निर्माण में होने वाली हर बाधा को दूर करने में हर संभव मदद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर किये गये अतिक्रमण से लेकर निर्माण में किसी तरह की दिक्कत को तुरंत दूर करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के सीनियर एडवोकेट एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि जेपी सेतु को हाजीपुर-छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण बंद पड़ा है। रामाशीष चौक के समीप भी राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण ठप है। इसके अलावा सारण जिला में कई जगह पर ब्रिज और सड़क निर्माण का काम बंद है। उनका कहना था कि टैक्स की राशि से विकास का काम किया जाता है लेकिन समय पर भूअर्जन सहित जमीन एनएच को नहीं दिये जाने के कारण प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी होती है। इसका पूरा फायदा निर्माण कम्पनी उठाती है। सरकार की ओर से जमीन देने में देरी किये जाने पर निर्माण कम्पनी प्रोजेक्ट की लागत काफी ज्यादा बढ़ा देती है और सरकार को बढ़ा हुआ पैसा देना पड़ता है। उनका कहना था कि हाजीपुर-छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग का काम 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन इस प्रोजेक्ट का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है।
Input : Hindustan





