यातायात नियम में शायद ही यह प्रावधान हो लेकिन पटना में वाहन जांच के दौरान यातायात पुलिस ने अनोखा काम कर दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने कार में यात्रा कर रहे एक शख्स का हेलमेट नहीं पहनने के लिए चालान कर दिया है। पटना के कंकड़बाग में ऐसी गलती करने के बाद ट्रैफिक पुलिस बुरी तरह फंसती दिख रही है, क्योंकि कार में सवार शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वकील था। वकील इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी में लग गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की जद में आने वाले प्रकाश चंद्र अग्रवाल पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं।
सीट बेल्ट नहीं लगाए थे अधिवक्ता, चालान थमा दिया हेलमेट का
कार में बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे कार मालिक पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रकाश चंद्र अग्रवाल को हेलमेट न पहनने का दोषी लिखित में बताते हुए एक हजार रुपए का जुर्माना रसीद काट कर पकड़ा दिया। अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने बताया कि रविवार को राजा बाबू की गली स्थित घर से कार संख्या बीआर-01डीएक्स 7072 से पटना जा रहा था। चालक राहुल पटेल ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। अधिवक्ता का कहना है कि वो सीट बेल्ट नहीं पहन सके थे। इसी दौरान कंकड़बाग के समीप यातायात पुलिस ने रोककर कार के कागजात की जांच किया।
कार के कागजात चेक करने के बाद लगा दिया जुर्माना
वकील का कहना है कि उनकी कार के कागजात सही पाए जाने के बाद एक हजार रुपये हेल्मेट नहीं पहनने का जुर्माना रसीद थमाया। रसीद देख अधिवक्ता भी परेशान हैं कि नए नियम में कार सवारों को भी हेलमेट पहनना होगा। अधिवक्ता ने पूरे मामले की शिकायत ऊपरी स्तर के अधिकारियों से किया है। इस बाबत अभी ट्रैफिक पुलिस का पक्ष हमे प्राप्त नहीं हो सका है। बहरहाल अगर वकील की शिकायत सही पाई जाती है तो चालान काटने वाली पुलिस टीम मुश्किल में पड़ सकती है।

