पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. पेट्रोल और डीजल में वैट की कटौती को स्वीकृति दी गयी है. पेट्रोल पर वैट की दर घटाकर 23.58 प्रतिशत कर दिया गया तो वहीं डीजल पर वैट की दर घटाकर 16.37 प्रतिशत किया गया. 750 एंबुलेंस खरीदने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी. पेंशनभोगियों को जुलाई से महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा.

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नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पटना में प्रस्तावित नए बस स्टैंड निर्माण के लिए बिहटा अंचल के कन्हौली में कुल 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 21746.40 लाख ( दो सौ सत्रह करोड़ छियालिस लाख चालीस हजार) रुपये की स्वीकृति दी है. बिहटा के नजदीक कन्हौली में बनने वाले बस स्टैंड के लिए 217 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई. 50 एकड़ में बस स्टैंड बनकर तैयार होगा. सारण के पहलेजा का और वैशाली का कुछ हिस्सा अब पटना में आएगा.

षष्ठम् केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1-7-2021 के प्रभाव से 189 प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई. बिहार में 102 एम्बुलेंस सेवा के बेड़े को 100 एम्बुलेंस क्षमता के साथ मजबूत करने के लिए 2021-22 में स्वीकृत 250 एम्बुलेंस के अतिरिक्त नए 534 ALSA एम्बुलेंस और 216 BLSA एम्बुलेंस की ख़रीद की स्वीकृती दी गई.

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गांधी स्मृति संग्रहालय को बिहार आकस्मिता निधि से तीन करोड़ की मंजूरी. राज्य के पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में Wi-Fi कनेक्टिविटी बढ़ेगी. Wi-Fi कनेक्टिविटी बढ़ाने पर 79.11 करोड़ की मंजूरी दी गई. सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 69 पदों पर बीपीएससी के जरिये बहाली होगी. अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के लिए 18 करोड़ 96 लाख रूपये मंजूर. सहरसा के तत्कालीन मद्य अधीक्षक अशरफ जमाल सेवा से बर्खास्त किए गए.

सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले वैसे पदाधिकारी, कर्मचारी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते हैं. इस दौरान उनके निजी वाहन के ट्रांसफर होने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया. भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के लागू किए गए. BH Series को बिहार राज्य में यथास्थिति लागू करने के लिए बिहार मोटर वाहन करा रोपण अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया.

अनुसूचित विभाग के लिए बिहार ने अपने हिस्से से सभी राशि को दी मंजूरी दी गई. योजना के तहत 50-50 केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा होता है. खाद्य उपभोक्ता विभाग केंद्र सरकार से करेगा दो समझौता करेगा. मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है.

Source : News18

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