दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली अनलॉक को लेकर शनिवार को फिर से नई गाइडलाइन जारी की। डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में 26 जुलाई से सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं, दिल्ली में मेट्रो और बसें भी 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। साथ ही अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार की सभाओं को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति दी गई है।

डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली के स्पा 26 जुलाई से खुलेंगे, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा।

दिल्ली में सोमवार से शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
कारोबारी प्रदर्शनियों को 26 जुलाई से आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इनमें केवल कारोबारी आगंतुक ही शिरकत कर सकेंगे।

दिल्ली मेट्रो सोमवार से शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ चलेगी, किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
अंतरराज्यीय आवागमन वाली सार्वजनिक बसों को दिल्ली में पूरी सीट क्षमता के साथ सोमवार से परिचालित किए जाने की अनुमति होगी।
जानिए मेट्रो और बस सेवा के लिए DDMA ने क्या कहा

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शनिवार को सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। डीडीएमए की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सोमवार (26 जुलाई) से सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो अपनी 100 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ चलेगी। बता दें कि, अभी दिल्ली मेट्रो अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल रही है। वहीं डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसें भी 100 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ 26 जुलाई सुबह 5 बजे से चलेगी। इसके अलावा दिल्ली में अंतिम संस्कार में अब 20 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं शादी समारोह में भी 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। कुछ शर्तों के साथ स्पा खोलने की भी इजाजत दी गई है।

Input: india tv

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