नई दिल्ली. अगर आप भी चाहते हैं कि 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड (PAN Card) इनऑपरेटिव न हो तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे लिंक जरूर हो. आधार-पैन को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. इसे आम महज कुछ मिनट में ही घर बैठे पूरा कर सकते हैं. लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है, जिनके आधार और पैन में दी गई जानकारी एक दूसरे से मैच नहीं करती है.

लिंकिंग से पहले UIDAI मैच करता है डेटा

ऐसे हजारों टैक्सपेयर्स हैं जिनकी नाम, जन्मतिथि, जेंडर समेत कई जरूरी जानकारी पैन कार्ड और आधार कार्ड में मैच नहीं करती है. इसके कई कारण हो सकते हैं. आधार और पैन को लिंक करने की प्रक्रिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Department of Income Tax) UIDAI से डेटा को मैच करता है. अगर दोनों डॉक्युमेंट्स में दी गई जानकारी मैच नहीं करती है तो लिंकिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है.

गलत आइडेंटिफिकेशन या किसी अन्य गड़बडझाले से निपटने के ​लिए UIDAI ने दिसंबर 2017 में ही जरूरी जानकारियों की पार्शियल मैचिंग प्रोसेस बंद कर दिया है.

मिसमैच होता है डेटा तो क्या करें?

अगर आपका भी पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया डेटा मिसमैच होने की वजह से रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication) का विकल्प होता है. इसके लिए आपको NSDL के पोर्टल से आधार सीडिंग रिक्वेस्ट (Aadhaar Seeding Request) डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आपको अपने नजदीकी पैन सेंटर जाकर ऑफलाइन ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन प्रक्रिया पूरी करानी होगी. आप NSDL या UTITSL की वेबसाइट की मदद से अपने नजदीकी पैन सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं..

Input : News18

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