बहुचर्चित नवरुणा कांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआई के विशेष कोर्ट में हुई। सीबीआई के पीपी की मौजूदगी में नवरुणा के परिजनों के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने सीबीआई द्वारा सौंपे गए बंद लिफाफा की मांग की। अधिवक्ता ने अपनी डिमांड से संबंधित आवेदन सीबीआई के पीपी को भी मुहैया कराया। नवरुणा कांड में किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिलने की स्थिति में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में मामले को सत्य सूत्रहीन करार देते हुए रिपोर्ट सौंप चुकी है। रिपोर्ट के साथ सीबीआई ने नवरुणा कांड की जांच से संबंधित तीन बंद लिफाफा सौंपा था।

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हालांकि बाद में सीबीआई ने कोर्ट से उस लिफाफे को ले लिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट से अधिवक्ता ने उन लिफाफे की मांग की थी। अधिवक्ता का कहना है कि सीबीआई ने जो लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में सौंपा। वह रिकॉर्ड में आना चाहिए। वह पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई के पीपी द्वारा बताया गया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पीपी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें यह जानकारी थी कि यह मामला आर्डर पर है। सीबीआई पीपी को अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बंद लिफाफा खोलने की डिमांड से संबंधित आवेदन की कॉपी सौंपी।

Source : Dainik Bhaskar

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