बालू माफिया से सांठगांठ और आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित किए गये बिहार के दो आईपीएस अफसरों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के निलंबित एसपी सुधीर कुमार पोरिका पर राज्य सरकार के गृह विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है।

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भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के निलंबित एसपी सुधीर कुमार पोरिका की निलं‍बन अवधि अगले साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।20 सितंबर की तिथि में दोनों अधिकारियों के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

बिहार सरकार के गृह विभाग के ज्ञापांक 7268 एवं 7269 में कहा गया है कि बालू माफिया से कनेक्‍शन और आय से अधिक संपत्ति मामले में सस्‍पेंड किए गए आइपीएस अधिकारी राकेश कुमार दुबे और सुधीर कुमार पोरिका की निलंबन अवधि 22 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है।

बता दें कि बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में अपने दायित्‍वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें शामिल माफिया की मदद, अधीनस्‍थ अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होने को देखते हुए नवप्रोन्‍नत आइपीएस राकेश कुमार दबे और 2010 बैच के अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका को 39 जुलाई से 24 सितंबर तक के लिए निलंबित किया गया था।

इन अधिकारियों ने विभाग की ओर से मांगे गए सवालों का जवाब तक नहीं दिया। ऐसे में इन दोनों की निलंबन अवधि 120 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। इस अवधि में इन्‍हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्‍ता दिया जाएगा।

गौरतलब है कि भोजपुर के तत्‍कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे के कई ठिकानों पर गुरुवार को ईओयू की टीम ने छापेमारी की थी। पटना समेत झारखंड के ठिकानों पर उन्‍होंने छापेमारी की थी। इसमें करोड़ों की चल-अचल संपत्ति का पता चला था।

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