बिहार (Bihar) में 8 जून तक लॉकडाउन (Lockdown) लागू होने के आदेश के बाद अब सभी जिलाधिकारियों को दुकान खोले जाने को लेकर सरकार विशेष अधिकार दिया है. ऐसे में पटना (Patna) जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने भी दुकान खोले जाने को लेकर नया गाइडलाईन जारी किया है. इस बार के लॉकडाउन में कई छूट दी गई है. ऐसे में अब सभी दुकानें सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगी तो पटना में दुकानों को जिलाधिकारी ने तीन श्रेणियों में बांटा है. डीएम ने एक-एक दिन के अंतराल पर दुकान खोलने की इजाजत दी है. दुकानों, प्रतिष्ठानों को जिन्हें श्रेणियों में बांटा गया है, उसमें प्रतिदिन खुलनेवालों में किराना दुकान, सब्जी मंडी, फल, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज,कीटनाशक, डेयरी, मीट मछली की दुकानें शामिल हैं.

जारी दिशा निर्देश में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलनेवाली दुकानों में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, स्टेशनरी की दुकानें शामिल हैं. जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलनेवाली दुकानों में कपड़े की दुकान, सोना चांदी की दुकान, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स शॉप, ड्राई क्लीनर, जूता चप्पल, निर्माण सामग्री बालू, गिट्टी, सीमेंट की दुकानें शामिल हैं. इसके अलावे बाकि सभी नियम पूरे राज्य में एक तरह से लागू रहेगा. इस लॉक डाउन में भी पहले की तर्ज पर शादी समारोह से लेकर श्राद्ध कर्म तक मे सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.सरकारी कार्यालय खुलेंगे।

जबकि सभी सरकारी कार्यालयों में अब 25 प्रतिशत कर्मी उपस्थित हो सकेंगे. हालाकि अब भी सभी दुकानों में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अनिवार्य होगा. डीएम ने सभी दंडाधिकारियों और सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कहीं भी लॉक डाउन का उल्लंघन नहीं हो इसको लेकर पेट्रोलिंग लगातार जारी रखें और उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करें.

Input: news18

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