पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) बिहार में कोरोना (Corona) की रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही है. इसी कड़ी में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना महामारी संबंधी लोकहित याचिकाओं की सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने सरकार कोई आदेश दिए हैं:

हाईकोर्ट ने द्वारा दिए गए जरूरी निर्देश:

  • लॉकडाउन के नाम पर अगर पुलिस बर्बरता करती है तो उस पर त्वरित रोकथाम लगाया जाए.
  • कोरोना के रोगी एवं उनकी देखभाल करने वालों से अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो उस पर तुरंत कारवाई की जाए.
  • गांव के लोगों को कोरोना के रोकथाम के उपायों की सूचना उन्हीं की भाषा में दी जाए.
  • जो युवा कोरोना सेंटर में काम करना चाहते हैं,उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए. जिससे वे योग्य होकर कोरोना सेंटर्स में काम कर सकें.
  • इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने बिहटा के कोरोना अस्पताल की सुविधाओं और उनकी कमियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है. इस पर मामले की सुनवाई 2 जून को होगी.
  • राज्य में लगातार कम हो रहे है कोरोना के मामले

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मंगलवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3306 नए मामले सामने आए थे. इस दौरान राज्य के 27 जिलों में कोरोना के 100 से भी कम मामले सामने आए. इसके अलावा सिर्फ चार ही जिलों में कोरोना के 200 से ज्यादा केस दर्ज किये गए थे. राजधानी पटना में भी कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. पटना में कोरोना के 285 मामले दर्ज हुए थे.

Input: zee media

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