पटना सहित राज्य के नौ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का मामला जमीन उपलब्ध नहीं होने से अटका पड़ा है। सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सहित राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

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कोर्ट ने नौ मार्च (बुधवार) तक एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने चाणक्य नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के छात्र गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। आवेदक के वकील सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बिहटा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, फारबिसगंज, मुंगेर, रक्सौल तथा गोपालगंज में अवस्थित एयरपोर्ट का रनवे विस्तारीकरण के अभाव में सही ढंग से कार्यरत नहीं है। राज्य सरकार एयरपोर्ट को जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। जिस कारण एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा नहीं किया जा रहा है।

रनवे विस्तार के लिए अब तक नहीं मिली जमीन

आवेदक के वकील सुमित कुमार सिंह का कहना था कि पटना, गया तथा दरभंगा एयरपोर्ट से ही जहाज का आवागमन हो रहा है लेकिन इन तीनों एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। राज्य सरकार अब तक जमीन उपलब्ध नहीं करा सकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सरकार से अनुरोध किया था लेकिन अब तक जमीन उपलब्ध नहीं करायी है। उनका कहना था कि गया एयरपोर्ट के लिए एक सौ एकड़ जमीन की जरूरत है। वहां अब तक 27.23 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराई गई है। मामले पर अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।

Source : Hindustan

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