राजद के मोकामा से विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों के लिए खास दिन है। पैतृक गांव नदवां स्थित घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने आरोपित मोकामा के विधायक अनंत सिंह और एक अन्य सुनील राम को दोषी करार दिया था। इसके बाद अब मंगलवार को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। अनंत सिंह अपने दबंग स्टाइल और बेबाक बोली के लिए भी जाने जाता हैं। मोकामा विधायक जानवरों से जुड़ी शौक को लेकर पर काफी चर्चे में रहते हैं।

घर से मिले थे एके-47 और दो ग्रेनेड
यह मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 से जुड़ा है। मामले में बाढ़ सहित विभिन्न थानों की पुलिस ने 16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर में छापेमारी कर एके-47, 7.62 एमएम की 26 गोलियां और दो ग्रेनेड बरामद किया था। पुलिस ने अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र आइपीसी की धारा 414, आर्मस एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था। इसमें 13 जून को कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी।

इन धाराओं में अनंत सिंह को हो सकती है सजा
आइपीसी की धारा 414 में – तीन वर्ष या जुर्माना या दोनों
आर्मस एक्ट की धारा 25 (1-एए) – आजीवन कारावास
आर्मस एक्ट की धारा 25 (1-बी) : दो वर्ष
आर्मस एक्ट की धारा 25 में – सात वर्ष
आर्मस एक्ट की धारा 27 में – सात वर्ष
आर्मस एक्ट की धारा 34 में – आजीवन कारावास
आर्मस एक्ट की धारा 35 में – आजीवन कारावास
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 में – सात वर्ष

गौरतलब है कि 16 अगस्त 2019 में तत्कालिन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां के आवास पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान उनके घर से एके-47, दो ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले थे। जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
Source : Dainik Jagran








