बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 को बुधवार को विधानमंडल ने मंजूरी दी। विस में विधेयक पेश करते हुए प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक का किसी एक जिले में अधिकतम कार्यकाल 6 की जगह 5 वर्षों का होगा। वहीं किसी एक पुलिस इकाई में और रेंज में अधिकतम 8 वर्षो तक रह सकते हैं। वहीं, जिला, इकाई और रेंज में इंस्पेक्टर से सिपाही तक के पुलिसकर्मियों का अधिकतम कार्यकाल नए सिरे से निर्धारित करने को लेकर प्रावधान भी बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 में किया गया है।
उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में अभी किसी एक जिले में इंस्पेक्टर से सिपाही तक की तैनाती की अधिकतम अवधि 6 वर्ष निर्धारित है। वहीं रेंज में 8 और जोन में यह 10 वर्ष की है। पर 13 अगस्त 2019 को बिहार में पुलिस जोन को सामाप्त करते हुए रेंज का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद बिहार में पुलिस रेंज की संख्या 12 हो गई। बड़े रेंज में आईजी और बाकी में डीआईजी का पद बनाया गया। पांच रेंज में आईजी का पद होने के चलते तकनीकी दिक्कत आ रही थी। चूंकि पहले से रेंज स्तर पर तबादले का काम डीआईजी के नेतृत्व में बनी समिति के स्तर से होता था, इसी वजह से रेंज स्तर पर तबादले को लेकर भी विधेयक में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिला अवधि कम करने की एक वजह यह भी है कि रेंज के अधीन किसी दूसरे जिले में पुलिसकर्मी कम से कम 3 वर्षों के लिए तैनात रह सकें। जिला, रेंज और इकाई से बाहर तबादले कैसे और कौन करेंगे इसका भी प्रावधान विधेयक में किया गया है। साथ ही, दो अन्य विधेयकों – बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 को भी विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया।
Source : Hindustan