पहली बार शराब पीने वाले अभियुक्तों के घर के बाहर अब चेतावनी पोस्टर चिपकाया जाएगा। इसमें शराबी के नाम, पिता का नाम और विस्तृत पते के साथ यह जिक्र होगा कि पहली बार शराब पीने के अपराध में जुर्माना देकर अभियुक्त को रिहा किया गया है। अगर यह दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो इस बार निश्चित रूप से एक वर्ष के लिए जेल जाना होगा।

पोस्टर चिपकाने गए अधिकारियों को अगर संदेह हुआ तो वह अभियुक्त की ब्रेथ एनलाइजर से जांच भी करेंगे। शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने को लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलों के मद्य निषेध अधीक्षकों को इस संबंध में कार्रवाई का निर्देश दिया है।

शराबियों के घर पर चस्पा होगा पोस्टर

उत्पाद विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि अप्रैल में शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद से पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए 50 हजार से अधिक अभियुक्तों को जुर्माना देकर छोड़ा जा चुका है। विभाग को शिकायत मिल रही थी कि इनमें कई लोग दोबारा शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में मद्य निषेध अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिकार्ड के हिसाब से पहली बार शराब पीने के जुर्म में पकड़े गए अभियुक्तों के घर जाकर चेतावनी दें और घर के बाहर पोस्टर चिपकाएं। अगले सप्ताह से उत्पाद विभाग शराबियों के घर पोस्टर चिपकाने की कार्रवाई शुरू कर देगा। इसमें पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने की तारीख और जुर्माना की राशि का भी उल्लेख होगा। इसका मकसद शराब पीने वालों पर सामाजिक दबाव बनाना भी है, ताकि लोक-लाज के डर से वह शराब पीने का अपराध न करें।

tanishq motijheel - muzaffarpur

शराबी को हिदायत भी देंगे उत्पाद अधिकारी

शराबी के घर पोस्टर चिपकाए जाने के बाद उत्पाद विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शराबी को भविष्य में सचेत रहने की हिदायत भी देंगे। अभियुक्त के साथ उनके स्वजनों को भी शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा और कानून की जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले अभियुक्तों को जुर्माना के साथ शपथ-पत्र भी भरवाया जाता है, जिसमें शराबी यह शपथ लेते हैं कि भविष्य में वह फिर शराब का सेवन नहीं करेंगे। ऐसे में इस पोस्टर चिपकाकर उन्हें अपने शपथ-पत्र की भी याद दिलाई जाएगी।

दूसरी बार शराब पीते पकड़े गए 388 अभियुक्त

शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद पिछले पांच माह में 388 अभियुक्त दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से 58 लोगों को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। अन्य अभियुक्तों का ट्रायल चल रहा है।

Source : Dainik Jagran

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