शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक विधानमंडल के चलते सत्र में ही लाया जाएगा। संशोधन के प्रारूप के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। कानून को और सशक्त और शराब के तस्करों पर अधिक सख्ती बढ़ाने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है।
कानून में निम्न संशोधन संभव
– तस्करी में लगे वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है, ताकि उनपर तत्काल नकेल कसी जा सके
– तस्करी में लगे लोगों की संपत्ति जब्त हो सकती है
– शराब मामलों का ट्रॉयल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी कर सकते हैं। शराब पीने वाले को इस स्तर से बेल मिल जाएगी
– शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी
– ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सके, मादक द्रव्य की श्रेणा में आएगा
– शराब पीने वालों की न्यूनतम सजा तीन माह से घटाकर एक माह की जाएगी
– जुर्माने की राशि घटायी जाएगी
Source : Hindustan