बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्नैक्स फैक्ट्री में बॉलयर फटने से सात मजदूरों की मौत मामले में नामजद आरोपित फैक्ट्री संचालक विकास मोदी व श्वेता मोदी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है।

दोनों पक्षों के बीच बहस सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने उक्त दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकृत किया। वहीं फैक्ट्री के मैनेजर उदय शंकर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित किया है। अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकृत होने से फैक्ट्री संचालक व उनकी पत्नी की गिरफ्तारी टल गई है।

अर्जी को खारिज करने की मांग करते हुए लोक अभियोजक पीके शाही ने कहा कि आरोपितों के आपराधिक लापरवाही के कारण फैक्ट्री में सात मजदूरों की मौत हो गई। बॉयलर फटने से शवों के चिथड़े उड़ गए। घटना के 15 दिन पूर्व गड़बड़ी की सूचना के बावजूद आरोपितों द्वारा बॉयलर को दुरुस्त नहीं कराया गया।

मैनेजर की शिकायत को फैक्ट्री संचालक ने अंजरअंदाज किया। केस डायरी में आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। आरोपितों को सरेंडर कर बेल अर्जी दाखिल करनी चाहिए। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट से पहुंचे बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अचानक घटी हादसे से मजदूरों की मौत हुई है। पीड़ितों को फिलहाल 28 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है।

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मामला फैक्ट्री एक्ट का बनता है। जबकि मामले में नियमों को दरकिनार करते हुए आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करायी गई। इस तरह के हादसे में जुर्माना का प्रावधान है। दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई।

केस डायरी में बीस गवाहों का बयान किया गया शामिल :
बॉयलर ब्लास्ट में पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल केस डायरी में 20 गवाहों का बयान शामिल किया गया है। इसमें से अधिकांश गवाहों ने लापरवाही से बॉयलर फटने से मजदूरों की मौत की बात कही है। वहीं कई ने पुराने बॉयलर का उपयोग की जानकारी पुलिस को दी है।

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वहीं फैक्ट्री संचालक की ओर से पुराना बॉयलर होने की बात को खारिज किया गया। इसके लिए बॉयलर की खरीदारी व टैक्स भुगतान से जुड़ी पर्ची कोर्ट में दाखिल की गई है। 26 दिसंबर को बॉयलर फटने से सात मजदूरों की मौत हो गई थी। बियाडा के एरिया इंचार्ज प्रशांत श्रीवास्तव ने फैक्ट्री संचालक समेत पांच आरोपितों के खिलाफ बेला थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी।

फैक्ट्री संचालक पर दंडात्मक कार्रवाई रुकी
अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकृत होने से स्नैक्स फैक्ट्री संचालक विकास मोदी व श्वेता मोदी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रुक गई है। दोनों के अलावा फैक्ट्री के मैनेजर व सुपरवाइजर समेत समेत पांच की गिरफ्तारी के लिए दस जनवरी को कोर्ट की ओर से वारंट जारी किया गया था।

एक माह में गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने कुर्की इश्तहार के लिए कोर्ट में अर्जी दी। बहस के बाद अर्जी पर आदेश को सुरक्षित रखा गया है। बेला थानेदार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Source : Hindustan

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