बिजली आपूर्ति में हो रही किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत उपभोक्त शिकायत निवारण फोरम में की जा सकती है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश पर हरेक विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन हो चुका है। इस फोरम में विद्युत कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी द्वितीय सदस्य तो एनजीओ के प्रतिनिधि तृतीय सदस्य के रूप में हैं।

बिजली कंपनी के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण में नया विद्युत संबंध (यथा विद्युत संबंध विलंब, उपभोक्ता श्रेणी से संबंधित विवाद आदि), विद्युत संबंध विच्छेदन (यथा विद्युत विच्छेदन की प्रक्रियात्मक विवाद), गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति (यथा वोल्टेज, निर्बाध विद्युत आपूर्ति में समस्या आदि) की शिकायत की जा सकती है। साथ ही विद्युत विपत्र (यथा त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र निर्धारित दर से अधिक विद्युत विपत्र, गलत मीटर पठन, विपत्र भुगतान से संबंधित आदि) एवं असुरक्षित/जोखिमपूर्ण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में विद्युत चोरी, किसी न्यायालय, फोरम, ट्रिब्यूनल, प्राधिकार द्वारा संबंधित मामले में पारित आदेश अथवा इसमें विचाराधीन/लंबित मामला एवं समस्या उत्पन्न होने के दो साल पश्चात के मामले से जुड़ी शिकायतों को दर्ज नहीं कराया जा सकेगा। उपभोक्ता विहित प्रपत्र में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के कार्यालय में भौतिक रूप से अथवा ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से संबंधित विस्तृत जानकारी साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट क्रमश: www. sbpdcl. co. in EUa www. nbpdcl. co. in से प्राप्त कर सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के माध्यम से हम अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दे सकेंगे। उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका शीघ्र निवारण करना हमारा उद्देश्य होगा। सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि आप अपनी शिकायतों को दर्ज करें एवं हमें आपको बेहतर सेवा देने में मदद करें। -संजीव हंस, सीएमडी, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
Source : Hindustan










