पटना। शिक्षा विभाग ने नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद से 8 किलोमीटर की परिसीमा में स्थित विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आवास भत्ता देने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ता पहले से मिल रहा है, लेकिन आवास भत्ता को लेकर जिलों में असमंजस की स्थिति थी। आलम यह था कि किसी को इसका लाभ मिल रहा था और किसी को नहीं मिल रहा था। नई पंचायतों के गठन होने से और समस्या आ रही थी।

प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने एक आदेश के जरिए इसे स्पष्ट करते हुए इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी है। आदेश के मुताबिक नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद से 8 किलोमीटर की परिसीमा में स्थित विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देय होगा। मुंगेर के जिला शिक्षा पदाधिकारी की पृच्छा पर प्राथमिक निदेशक ने सभी कोटि के शिक्षकों के लिए यह आदेश दिया है।

Source : Hindustan

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