मुजफ्फरपुर : नगरपालिका चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव कराने का मामला फंसता नजर आ रहा है। नगरपालिका चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को चुनौती देते हुए सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।
28 व 29 सितंबर को इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के बावजूद कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने बिहार के सभी डीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका को पत्र लिखकर कहा है कि हाई कोर्ट में चल रहे मामले से 10 अक्टूबर के चुनाव में शामिल प्रत्याशियों को अवगत कराया जाए। निर्वाचन के बाद हाईकोर्ट का निर्णय आने पर वह प्रभावी होगा। वहीं, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार मंगलम का कहना है कि आयोग के पत्र का आशय यह है कि 10 अक्टूबर के चुनाव में शामिल पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं और हाईकोर्ट का निर्णय नगरपालिका चुनाव के आरक्षण के खिलाफ आता है तो उनको अपना पद गंवाना पड़ सकता है।
Source : Dainik Bhaskar