ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकानों का नक्शा पास होगा। एक खास सीमा से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। तय सीमा से कम ऊंचे भवनों के लिए यह जरूरी नहीं होगा। इसको लेकर पंचायती राज कानून, 2006 में संशोधन किया जाएगा।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का नक्शा पास करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंचे-ऊंचे और बड़े भवनों का निर्माण बिना किसी नियम का पालन किये किया जा रहा है। इसको देखते हुए पंचायती राज विभाग एक्ट में संशोधन की तैयारी में लग गया है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि मकानों का नक्शा पास करने का अधिकार पंचायती राज कानून में नहीं है। इसलिए कानून में संसोधन किया जाएगा। ताकि, यह अधिकार पंचायती राज के पास प्राप्त हो। इसके लिए दिसंबर में होने वाले विधानमंमडल में ही विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। कानून में संशोधन हो जाने के बाद नक्शा पास करने को लेकर नियमावली भी बनेगी। नियमावली में सारी शर्तें और अधिकार का विस्तार से उल्लेख होगा।

शुल्क भी लगेगा ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास कराने के लिए शहरी क्षेत्र की तरह ही सामान्य शुल्क भी लगेगा। हालांकि शुल्क कितना होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार शुल्क बहुत सामान्य होगा।

शहरों के आसपास बन रहीं ऊंची इमारतें

शहरों के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंची-ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने भी इस तरह के मामले को पूर्व में पंचायती राज विभाग को अवगत कराया था। रेरा ने विभाग को कहा था कि शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण को लेकर कोई कानून और नियमावली जरूर बननी चाहिए। रेरा के पास ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण के मामले पहुंचे थे। मालूम हो कि शहरी क्षेत्रों के मामले को देखने का अधिकार रेरा को है।

पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में है यह व्यवस्था

बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान बनवाने पर नक्शा पास करवाने का प्रावधान है। वहां 3230 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। साथ ही आवासीय भवन के लिए कुल कवर एरिया पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से शुल्क लगता है।

नक्शा पास करने के लिए जिलास्तर पर कमेटी का गठन होगा। इस कमेट में जिला के वरीय अधिकारी के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञ भी होंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इस कमेटी में रखा जाएगा। इस कमेटी को यह अधिकारी दिया जाएगा कि वह जांच-पड़ताल करने के बाद मकान का नक्शा पास करे। हालांकि, समिति का अध्यक्ष कौन होंगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर मंथन किया जा रहा है। ऊंचे भवन बनाने के दौरान नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसे देखना भी कमेटी की जिम्मेदारी होगी।

Source : Hindustan

nps-builders

RAMKRISHNA-MOTORS-IN-MUZAFFARPUR-CHAKIA-RAXUAL-MARUTI-

Genius-Classes

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *