निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होगी, जबकि बाकी 50 फीसदी सीटों पर फीस का निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नए सत्र से मेडिकल कॉलेजों के लिए यह नियम बना दिया है। इस बाबत गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

एनएमसी ऐक्ट-2019 के तहत सभी निजी मेडिकल कॉलेजों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 एमबीबीएस और पीजी सीटों की फीस तय करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। इस सिलसिले में जारी मशविरे की प्रक्रिया को हाल में पूरा किया गया है।

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वार्षिक लेखा बनेगा आधार

आदेश में कहा गया है कि बाकी शेष सीटों पर फीस का निर्धारण राज्य की फीस निर्धारण समिति के द्वारा वास्तविक लागत के आधार पर किया जाएगा। इसमें मेडिकल कॉलेज या डीम्ड विवि के पिछले साल के वार्षिक लेखा को आधार बनाया जाएगा।

Source : Hindustan

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