एक जून से सभी प्रकार के वाहनाें में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अब शाे रूम में ही लगाए जाएंगे। नंबर प्लेट लगाने और  उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद ही वाहन मालिक काे डिलेवरी दी जाएगी। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सूबे के सभी डीटीओ काे इससे संबंधित गाइडलाइन जारी की गई। प्रधान सचिव के निर्देश पर डीटीओ नजीर अहमद ने इस बाबत जिले के सभी वाहन शाे रूम मालिकाें काे नाेटिस जारी किया है। जिसमें कहा है कि निर्धारित समय सीमा से पहले शाे रूम में ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की मशीन व अन्य आवश्यक उपकरणाें की व्यवस्था कर ली जाए।

वाहन खरीदते समय वाहन मालिक काे जिस प्रकार रजिस्ट्रेशन नंबर देने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार रजिस्ट्रेशन हाेते ही उसे नंबर प्लेट पर अंकित कराकर वाहन में पंचिंग कर देना है। यह नंबर प्लेट लगाने के बाद ही वाहन की डिलेवरी दी जाएगी। डीलर उन प्लेटों पर अलग से तीसरा रजिट्रेस्शन मार्क भी लगाएंगे। एचएसआरपी में जालसाजी नहीं की जा सकती, साथ ही इनमें लगाए जाने वाले लॉक दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर पांच साल की गारंटी भी दी जाएगी। वहीं नए वाहनों पर नंबर प्लेट के लिए कोई अतिरिक्त रकम का भुगतान नहीं करना होगा।

पुराने वाहनों में भी लगाया जाएगा एचएसआरपी

पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाएंगे। यह तीसरे रजिस्ट्रेशन मार्क के साथ लगाया जाएगा। इन पुराने वाहनों के नंबर प्लेट राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माता या सप्लायर डीलरों को सप्लाई करेंगे। जिसे पुराने वाहनों पर लगाए जाएंगे।

एचएसआरपी में हाेगी वाहन सं संबंधित पूरी जानकारी

एचएसआरपी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने की कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगी स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर्ड अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर समेत वाहन मालिक की पूरी जानकारी होगी।

Input : Dainik Bhaskar

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