बिहार में परिवहन विभाग ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए जिलों में तैनात किया है। अगस्त महीने से सभी जिलों में गाड़ी चलाने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अभिभावकों को 25 हजार रुपये तक का जुर्मान देना होगा।

नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं, 16 से 18 साल तक के नाबालिग सिर्फ बिना गियर वाले वाहन चला सकते हैं। मगर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी, पूर्णिया समेत कई शहरों में नाबालिग मोटरसाइकिल और कार समेत अन्य गाड़ियां चलाते हुए नजर आ जाते हैं। इससे सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए विभाग सख्ती अपनाने वाला है।

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परिवहन विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। नियमों के आदेश को सभी जिलों को भेजा गया है और उस पर अमल लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाहियों की ड्यूटी नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने में लगाई जाएगी।

स्पीड और स्टंट के खिलाफ सख्ती

परिवहन विभाग ने शहरी इलाकों में तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले बाइकर्स और स्टंटबाजों के खिलाफ सख्ती अपनाने के निर्देश दिए हैं। चलंत दस्ता के सिपाहियों को विभाग की ओर से इसके लिए दो दिन की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पीड से गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Source : Hindustan

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