भूमि के दाखिल-खारिज सहित आठ बिंदुओं पर बिहार के सभी अंचल कार्यालयों में भूमि एवं राजस्व से संबंधित कार्यों की जांच 27 अप्रैल को होगी। मुख्य सचिव, बिहार आमिर सुबहानी के दिशा-निर्देश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जांच के बिंदु तय कर दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने एक दिवसीय अंचल कार्यालयों की जांच को लेकर जिला समाहर्ताओं को विस्तृत निर्देश दिया है।
विभाग के अनुसार विभिन्न स्रोतों से एवं कई स्तरों से समय-समय पर विभिन्न भूमि संबंधी मामलों का अंचल कार्यालय स्तर पर निबटारा में देरी, त्रुटिपूर्ण निबटारा आदि की अब भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य अतंर्गत अंचल कार्यालयों के अधीन भूमि से संबंधित विभिन्न मामलों एवं समस्याओं के निबटारे में विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन अंचल कार्यालय स्तर पर नहीं किया जा रहा है।
ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें अंचल कार्यालयों द्वारा निबटारे की कार्रवाई हुई है लेकिन उसमें भी कई त्रुटियां जानबूझकर छोड़ दी जा रही हैं। इससे कई परेशानियां हितबद्ध-भू-धारियों के समक्ष उत्पन्न हो रही है।
होगी कार्रवाई
जांच रिपोर्ट पर सुधारात्मक कार्रवाई होगी। अगर किसी टीम में शामिल अधिकारी जांच कार्य में शामिल होने में असमर्थ होंगे तो वैसी स्थिति में जिला समाहर्ता अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि किसी भी स्थिति में संबंधित अंचल का निरीक्षण एवं जांच कार्य प्रभावित नहीं हो सके। ऐसे अंचलों का निरीक्षण अगले दिन किया जा सकता है।
जांच दल गठित
जानकारी के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर अंचलवार जांच दल का गठन किया गया है। इनमें जिलों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये अंचल कार्यालयों में भूमि संबंधी राजस्व विभाग के कार्यों के निबटारे की स्थिति एवं गुणवत्ता की जांच करेंगे।
29 को जिला समाहर्ता को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
29 अप्रैल को जिला समाहर्ता को जांच दल द्वारा अपने मंतव्य के साथ रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जिला समाहर्ता उसकी समीक्षा कर दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई की अनुशंसा एक सप्ताह के अंदर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को करेंगे। जिला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई जिला समाहर्ता करेंगे।
इन आठ बिंदुओं पर होगी जांच
1. ऑनलाइन भूमि दाखिल-खारिज
2. ऑनलाइन भूमि जमाबंदी का परिमार्जन
3. सरकारी भूमि/सार्वजनिक तथा जल निकायों से अतिक्रमण हटाना
4. भू-दखल कब्जा प्रमाणपत्र/ जाति/आवासीय/आय प्रमाणपत्रों/क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जारी किया जाना।
5. लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों के पालन की स्थिति।
6. ऑपरेशन भूमि-दखल-दिहानी।
7. गृहस्थल/ वास भूमि बंदोबस्ती।
8. भू-मापी के अंतर्गत आवेदनों का निबटारा।
Source : Hindustan