रांची. इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से है जहां चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) दोषी करार दिए गए हैं. मंगलवार को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) में चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला आया है इसके तहत लालू प्रसाद को दोषी करार दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद को जहां दोषी करार दिया गया है वहीं 24 अन्य आरोपियों को बरी किया गया है. इस केस में दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई जारी है. कुल 99 आरोपियों में कई को 3- 3 साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव समेत कुल 110 अभियुक्त हैं. मंगलवार को आने वाले इस फैसले को लेकर आरोपी लालू प्रसाद समेत सभी अभियुक्त रांची में ही मौजूद हैं.

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चारा घोटाले से जुड़े इस केस में 29 जनवरी को ही बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर लेने के बाद सीबीआई विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया गया. लगभग 23 साल पुराना यह मामला 1990 से 1995 के बीच झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है जो कि चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है. इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 अगस्त 2021 को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसमें कुल 575 गवाहों का बयान लिया गया था.‌ जबकि बचाव पक्ष की ओर से लालू प्रसाद समेत 110 आरोपियों की ओर से 29 जनवरी को बहस पूरी की गई.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार की मानें तो चारा घोटाले के कुल 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है, जिसमें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को दो मामले हैं, जबकि देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है. हालांकि अब सिर्फ डोरंडा मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है. लालू फिलहाल दुमका मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर हैं.

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