अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2023 के पहले करा लें. वरना आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके चलते वित्तीय कामों में परेशानी आएगी. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है. आइए जानते हैं क्या है पैन को आधार से लिंक करने की पूरी प्रोसेस..

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पैन कार्ड डिएक्टिव होने के बाद भरना पड़ेगा जुर्माना
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप उसे तुरंत करा लें, क्योंकि पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के बाद यदि कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है. इनकम टैक्स की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 हजार का जुर्माना लग सकता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस वसूल रहा है. फिलहाल 31 मार्च तक आप 1,000 रुपये फाइन देकर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की पूरी प्रोसेस

  • इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
  • इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • अब आपको स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी. जिसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें.
  • अब I Validate My Adhar Details के विकल्प को चुनें.
  • इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा. उसे भरकर Validate वाले सेक्शन पर क्लिक करें.
  • यहां पर जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं कैसे चेक करें-

  • इसके लिए आप UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
  • यहां “Aadhaar Services” मेन्यू से “Aadhaar Linking Status” को सेलेक्ट करें.
  • अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर “Get Status” बटन पर क्लिक करें.
  • यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड के साथ डालें.
  • इसके बाद “Get Linking Status” पर क्लिक करें.
  • अब आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक हुआ है कि नहीं.

Source : Zee News

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