प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद मंटू शर्मा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। मंटू शर्मा के अधिवक्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर करेंगे।

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मिठनपुरा थाना की नंद विहार कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार से 50 लाख की रंगदारी व्हॉट्सएप से मांगी गई थी। प्रॉपर्टी डीलर ने 18 अगस्त को मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मंटू शर्मा, बेला निवासी ओंकार सिंह, मनियारी थाना के सिलौत गजपति निवासी गोंविद शर्मा, कुढ़नी थाना के छाजन निवासी बाबुल चौधरी आदि को आरोपित किया था। घटना के बाद पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर को सुरक्षा मुहैया कराई थी। वहीं, आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी जयंतकांत ने विशेष टीम गठित की थी।

Source : Hindustan

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