NEW DELHI : ट्रेन में सफर के दौरान जरूरत पर रेल यात्रियों को जीवन रक्षक दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने 17 जोनल महाप्रबंधकों को जारी आदेश में कहा गया है कि यात्री ट्रेन में यह प्रबंध किया जाए। अभी रेल सफर में जरूरत होने पर अगले स्टेशन पर चिकित्सा सुविधा मिलती है।

रेलवे बोर्ड ने 18 नवंबर यह निर्देश जारी किए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सभी ट्रेन में सूचीबद्ध जीवन रक्षक दवाइयों (फर्स्ट एड बॉक्स) के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर-चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना है। इससे सफर में यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति होने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के आदेश में स्पष्ट कहा है कि सफर के दौरान आपात स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए दवाएं और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन अभी तक सभी जोनल रेलवे ने डाटा नहीं दिया है। बोर्ड ने इस पर चिंता जताई है और सभी जोन को ट्रेन में चिकित्सा सुविधा देने की हिदायत दी है।

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