पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा अंतर्गत सब्जी विक्रेता राजन साह की पांच वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण से संबंधित मामले पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने पुलिस के कार्यकलाप पर नाराजगी जाहिर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम् प्रकाश कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अनुसंधान की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए वर्तमान अनुसंधानकर्ता को जांच करने से रोक दिया है। साथ ही आगे की जांच डीएसपी एवं एसएसपी की अगुआई में करवाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में मुजफ्फरपुर के एसएसपी से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई में मुजफ्फरपुर के सिटी डीएसपी को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।

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साल 2021 में कर लिया गया था अपहरण

न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने अगवा बच्ची के पिता राजन साह की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम् प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि 16 फरवरी 2021 को सब्जी विक्रेता राजन साह की पांच वर्षीय बेटी खुशी का अपहरण कर लिया गया था। एक साल चार महीने बीत जाने के बाद भी आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है।

कोर्ट ने कार्यकलाप पर जाहिर की नाराजगी

अदालत ने पुलिस के कार्यकलाप पर नाराजगी जाहिर की। पिछली सुनवाई में मुजफ्फरपुर के एसएसपी को चार सप्ताह में हलफनामे के जरिए रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था। ऐसे में आगे की जांच डीएसपी एवं एसएसपी की अगुआई में करवाने का आदेश दिया गया है।

एसएसपी से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश

कोर्ट ने अगली सुनवाई में मुजफ्फरपुर के एसएसपी से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई में मुजफ्फरपुर के सिटी डीएसपी को हाजिर रहने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी।

Source : Dainik Jagran

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