सरकार ने आधार को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ लिंक करने की समयसीमा 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दी है। बता दें कि 1 अप्रैल 2019 से इनकम का रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी है। हालांकि विशेष छूट मिलने पर की कंडीशन में यह शर्त अनिवार्य नहीं होगी। जानिए आप कैसे आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।

कैसे करें लिंक

– इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर ‘Aadhaar link’ के ऑप्शन में जाकर आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

– SMS के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। यूजर को 567678 or 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इसका फॉर्मेट ये होगा –
UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN>।

– आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन (e-Filing) में भी आधार को पैन से लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इसकी लिंक NSDL की वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध है।

ये है लिंक करने का सबसे आसान तरीका

– incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करें।

– अब ‘Linking Aadhaar’ पर जाएं। अब एक नई विंडो ओपन होगी।

– यहां अपनी इंफॉर्मेशन जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि डालें।

– आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डालें।

– अब ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।

– लिंक होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा।

Input : Dainik Bhaskar

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