बिहार के माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32, 916 पदों पर रिक्ति के विरुद्ध संचालित छठे चरण की स्थगित नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द फिर से आरंभ होगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस नियोजन प्रक्रिया से वंचित रहने वाले और शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है।

शिक्षा विभाग के विशेष सचिव माध्यमिक मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एसटीईटी-2011 उत्तीर्ण वैसे सभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने सत्र 2017-19 बीएड की परीक्षा निर्धारित तिथि 26 सितम्बर 2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, उन्हें छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। साथ ही, एसटीईटी 2011, जिनका परीक्षाफल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने बीएड की परीक्षा 26 सितम्बर 2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का निर्णय लिया जाता है।

गौरतलब हो कि पटना उच्च न्यायालय ने प्रीति प्रिया एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर 9 फरवरी 2022 को पारित आदेश में तय तिथि तक प्रशिक्षितों को छठे चरण की मौजूदा प्रक्रिया में ही शिक्षक बनने का अवसर देने को कहा था। शिक्षा विभाग ने कोर्ट से अपील की थी कि चूंकि नियोजन की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली है और छठा चरण नियुक्ति पत्र वितरण तक पहुंच गया है, इसलिए इसे चलने दें। लेकिन कोर्ट का आदेश आने पर नियुक्ति शिड्यूल को भी स्थगित कर दिया था। अब कोर्ट के आदेश के पालन में जल्द ही नियोजन का नया शिड्यूल जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, जिन्हें इस चरण में आवेदन का अवसर मिल गया है। छठे चरण की नियुक्ति की कार्रवाई जुलाई 2019 से चल रही है।

Source : Hindustan

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