राजधानी पटना में नगर निगम ने प्लास्टिक विक्रेताओं पर छापेमारी की। दुकानों में जांच के दौरान लोगों से बहस भी हुई लेकिन निगम की टीम ने पकड़े जाने पर प्लास्टिक को जब्त किया और जुर्माना भी वसूला। निगम की ओर से हर दिन अब यह छापेमारी होगी। एक जुलाई से पटना जिले में भी 19 तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू हो गया। पटना नगर निगम की टीम द्वारा दुकानों एवं विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर इसकी जांच की गई। टीम ने पहले दिन 47,200 रुपये जुर्माना वसूल किया। वहीं 550 किलोग्राम प्लास्टिक भी बरामद किया गया, इनमें पॉलीथिन, थर्मोकोल समेत कई आइटम शामिल थे।

nps-builders

गौरतलब है कि एक जुलाई से प्रतिबंध लगने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर आम लोगों पर 500 से दो हजार और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान है। पटना नगर निगम द्वारा लगातार इसकी जांच की जाएगी जो भी नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर जुर्माना एवं दंड लागू होगा।

इनपर लागू है प्रतिबंध

इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्त्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लगायी जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्त्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर यह प्रतिबंध लागू है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के बाद इसका उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्त्री को अपराध माना जायेगा और ऐसा करने पर जुर्माना और जेल हो सकती है।

Source: Hindustan

Genius-Classes

umanag-utsav-banquet-hall-in-muzaffarpur-bihar

nps-builders

Genius-Classes

umanag-utsav-banquet-hall-in-muzaffarpur-bihar

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *