सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से नगर निकाय चुनाव से सम्बंधित मामले की सुनवाई 23 सितम्बर के पहले करने का अनुरोध किया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने सुनील कुमार की याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला अभी हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है इसलिए बेहतर होगा कि हाईकोर्ट जल्दी इस पर विचार करे। उल्लेखनीय है कि सुनील कुमार ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर नगर विकास और आवास विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को गत 1 अप्रैल को लिखी गई चिट्ठी को चुनौती दी है।
चिठ्ठी में बिहार सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि विधि विभाग के परामर्श के आलोक में निकाय चुनाव कराने में किसी तरह की बाधा नहीं है।
सुनील कुमार की ओर से दलील दी गई थी कि चुनाव में पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य मामलों में जो फैसला दिया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए चुनाव पर रोक लगा दिया जाए।
Source : Dainik Bhaskar